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आरक्षक भर्ती मामले में मूल अभ्यर्थी और फर्जी परीक्षार्थी को सात साल कैद

भोपाल। व्यापमं मामलों की विशेष अदालत ने मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर आरक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के मूल अभ्यर्थी और उसके स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित हुए फर्जी परीक्षार्थी को 7 साल कैद और 12 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससी उपाध्याय ने सुनाया। संभवत: व्यापमं घोटाले में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में पहली सजा का फैसला है।

अभियोजन अनुसार घटना 20 जुलाई 2016 को सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर 12 बजे के बीच विदिशा रोड स्थित सुरभि कॉलेज में हुई थी। परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में मौजूद पर्यवेक्षकों द्वारा जब परीक्षार्थीयों के प्रवेश पत्रों और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही थी तो उन्हें एक परीक्षार्थी के दस्तावेज संदिग्ध दिखाई दिए।

पर्यवेक्षकों ने तुरंत ही उस परीक्षार्थी को दूसरे कमरे में ले जाकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह सतीश बघेल के स्थान पर परीक्षा देने आया था इसके लिए उसे दो लाख रूपए दिए जाने थे।

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